Satyendar Jain News: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं.’
विशेष न्यायाधीश विकास ढल बुधवार को आदेश सुनाने वाले थे हालांकि उन्होंने यह कहते हुए मामले को स्थगित कर दिया कि आदेश तैयार नहीं है. जैन ने अदालत से उन्हें जमानत देने का अनुरोध करते हुए कहा था कि उन्हें और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा. न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन सहित आरोपी व्यक्तियों की दलीलें सुनने के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया.
जैन पर क्या हैं आरोप
जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से ब्लैक मनी को सफेद में बदलने का आरोप है. अदालत ने हाल में मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और चार कंपनियों समेत आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान भी लिया था.
गिरफ्तारी के बाद भी मंत्री बने हुए हैं जैन
बता दें प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई को जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद जैन के पास जो स्वास्थ्य, गृह, बिजली और शहरी विकास समेत अन्य विभाग थे, उन्हें उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सौंप दिया गया. हालांकि, जैन दिल्ली मंत्रिमंडल में बिना प्रभार के मंत्री बने हुए हैं.
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