हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-आर के प्रावधानों के अनुसार सोलन जिला में प्रथम अक्तूबर, 2021 को पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के दृष्टिगत मतदान के लिए निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे पूर्व से जिला सोलन के उन क्षेत्रों में मदिरा आदि की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा जहां यह उप चुनाव होना है।
जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हरी द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार मतदान वाले क्षेत्रों में उक्त अवधि में ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना से लेकर परिणाम घोषित होने तक ड्राई डे रहेगा।
आदेशों के अनुसार इस अवधि में मतदान वाले क्षेत्रों में किसी होटल, रेस्तरां, दुकान, सार्वजनिक स्थल इत्यादि में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों की बिक्री एवं वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिला दंडाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से जिला सोलन के उन स्थानों में लाईसेन्स शुदा शस्त्र साथ रखने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जहां पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव निर्धारित हैं। यह प्रतिबन्ध उप चुनाव वाले क्षेत्रों में मतगणना पूर्ण होने तक लागू रहेगा। यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बलों, राज्य पुलिस, गृह रक्षा तथा केंद्रीय पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे। आदेशों की अवहेलना कर शस्त्र एवं गोला बारूद साथ रखने पर शस्त्र अधिनियम के तहत एवं अन्य विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
इन आदेशों की अनुपालना न करने पर विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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