शिमला, 01 जून
जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि शिमला जिला में व्यवसाय करने के लिए रेहड़ी-फड़ी, शाॅल एवं प्रवासी मजदूरों के लिए अपने स्थानीय थाना प्रभारी से पहचान करवाना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि यह कदम जिला में प्र्रवासी मजदूरों एवं बाहरी क्षेत्रों से व्यवसाय करने वाले लोगों के अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया है।
उपायुक्त ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को पासपोर्ट साईज फोटो एवं अपने ठेकेदार की पुष्टि करवाना स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष अनिवार्य होगा, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा एवं अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके।
उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों की पहचान न करवाने के लिए उनके ठेकेदारों पर धारा 188 आईपीसी के तहत कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से शिमला जिला में लागू किए जा रहे हैं तथा उन्होंने जिला के सभी उपमण्डलाधिकारियों को इन आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।
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