प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि राज्य में सोसायटी एवं न्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं, संस्थानों के भवनों की छत पर स्थापित किए जाने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों पर देय राज्य उपदान में बढ़ोतरी कर इसे 4000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति किलोवाट किया गया है। उपदान की राशि भारत सरकार द्वारा दिए गए जाने वाले उपदान के अतिरिक्त होगी। उपदान की राशि हिमऊर्जा के माध्यम से सीधे तौर पर सम्बन्धित उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
More Stories
Hon’ble CM presiding over the State Cabinet meeting held at Shimla
आपातकाल पर भाजपा शिमला मंडल का प्रदर्शन
सैजल ने किया राज्य स्तरीय शूलिनी मेले का विधिवत शुभारम्भ