प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश दुकान एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1969 की धारा-9 के प्रावधान के अन्तर्गत सरकार ने इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के खुले और बंद होने के समय तय कर दिया है।
उन्होंने कहा कि शिमला और धर्मशाला नगर निगम और मनाली नगर परिषद की परिधि के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश में दुकानों के खुलने का समय प्रातः नौ बजे तथा बंद होने का समय रात्रि आठ बजे रखा गया है।
शिमला और धर्मशाला नगर निगमों और मनाली नगर परिषद में दुकानें प्रातः नौ बजे खोली जाएंगी और रात्रि 9.30 बजे बंद की जाएंगी।
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